Civil Seva Protsahan Yojna MP : UPSC और MPPSC जैसी Civil Services की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है । अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है तो आपको भी मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आपके लिए एक आर्थिक राहत का बड़ा विकल्प साबित होगी ।क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में UPSC Aspirants और MPPSC Aspirants को नगद राशि दे कर प्रोत्साहित करती है ।
Civil Seva Protsahan Yojna Application Process / आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आय,जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्रों के साथ अनुसूचित जाति विकास आयुक्त मध्यप्रदेश के कार्यालय में अपना आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन के साथ UPSC या MPPSC परीक्षा का रिजल्ट यानी सिविल सेवा में सफल होने का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.
- सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार सफलता अर्जित करने पर दी जाने वाली राशि की 50 प्रतिशत राशि ही दी जाएगी ।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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Civil Seva Protsahan Yojna Amount/ प्रोत्साहन राशि
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा UPSC और MPPSC स्तर पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।
UPSC के लिए प्रोत्साहन राशि |
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करने पर |
40,000 रुपए |
मुख्य परीक्षा (Mains) पास करने पर | 60,000 रुपए |
साक्षात्कार (Interview) पास करने पर | 50,000 रुपए |
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MPPSC के लिए प्रोत्साहन राशि |
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करने पर | 20,000 रुपए |
मुख्य परीक्षा (Mains) पास करने पर | 30,000 रुपए |
साक्षात्कार (Interview) पास करने पर | 25,000 रुपए |
Civil Seva Protsahan Yojna Eligibility / पात्रता
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आवेदक के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है उसके अनुसार –
- आवेदक के पास अनुसूचित जाति / जनजाति का जाति प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक या मुख्य (Prelims OR Mains) किसी भी स्तर पर सफलता प्राप्त की हो। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने UPSC या MPPSC का Prelims या Mains पास किया हो।
- आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की आय 5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- UPSC Prelims या UPSC Mains में सफलता प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए आय का कोई बंधन नहीं है । यानी सरल शब्दों में कहें तो जिन्होंने UPSC का Prelims या Mains पास किया हो उनके माता-पिता की आय से कोई मतलब नहीं है , वो Civil Seva Protsahan Yojna के लिए पात्र होंगे।
- यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के लिए ही है ।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
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