New Year Liquor Party license : नए साल में घर पर शराब पार्टी के लिए लाइसेंस अनिवार्य, ऑनलाइन करना होगा आवेदन, ये है पूरी प्रोसेस
New Year Liquor Party license: अगर आप न्यू ईयर पर सिर्फ जश्न को लेकर तैयारी में व्यस्त है तो खबरदार, सावधान हो जाइए !
New Year Liquor Party license: इस बार न्यू ईयर पर सिर्फ जश्न ही नहीं लाइसेंस भी जरूरी है। भोपाल में अब 500 रूपए देकर घर पर शराब पीने और पिलाने का लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई।
New Year Liquor Party license : न्यू ईयर के जश्न को लेकर वर्ष के अंतिम दिनों में दोस्तो के साथ जाम छलकाने को लेकर योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए शराब के शौकीन लोगों को साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अगर आपको घर पर शराब पार्टी करनी है तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
यदि कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अपने निजी घर पर दोस्तों के साथ जाम छलकाना चाहता है तो इसके लिए आबकारी विभाग से मात्र 500 रूपए की नाॅमिनल फीस पर लाइसेंस ले सकता है। यह लाइसेंस केवल घर के अंदर निजी पार्टी के लिए होगा वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गाॅर्डन या अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए लाइसेंस फीस 10 हजार से शुरू होकर 2 लाख तक हो सकती है जो आपके पार्टी में आने वाले मेहमानों की संख्या पर निर्भर करेंगी।

कैसे मिलेगा लाइसेंस ?
जाम छलकाने के लाइसेंस को लेने के लिए आपकों आबकारी विभाग के वेबसाइट और मोबाइल एप पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के पश्चात आपको अपनी चुनी हुई जगह और क्षमता फीस का भुगतान करना पड़ेगा। आवेदन और भुगतान के बाद आपको एक दिन का वैध शराब परोसनें का लाइसेंस मिल जाएगा। जिसके बाद अपने बिना किसी डर के न्यू ईयर पर अपने दोस्तो के साथ जाम छलका सकेगें।
आबकारी नियम पर शुरू हुई सियासत
आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई । कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियों जारी करते हुए कहा कि –
मध्यप्रदेश की सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा नशे में धुत रहे। नये साल को लेकर जिस तरह से आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है उससे यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार आने वाली नई पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलना चाहती है।
वहीं वायरल हुए वीडियों के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि;
ये कोई नया नियम नही है यह आबकारी विभाग की नियमित प्रक्रियां है और ऐसे आदेश हर साल जारी होते है प्रदेश में कमलनाथ सरकार होने के समय भी ऐसी गाइडलाइन आबकारी विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है।
आबकारी विभाग के लाइसेंस वाले नियम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर के जरूर बताएं
रिपोर्ट – विजय गौतम
