Mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojna: बेटियों के अभिभावकों को हर महीने मिलेगी पेंशन,मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना में तुरंत करें आवेदन

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Mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojna: आज हमारे देश की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ बेटियों ने अपना परचम न लहराया हो । चाहे हम खेल जगत की बात करें ,शिक्षा या फिर तकनीकी हर क्षेत्र में लड़कियो ने अपना झंडा गाड़ा है। मध्यप्रदेश सरकार समय-समय पर बेटियों को सक्षम,आत्मनिर्भर बनाने और बेटियों का जीवन संवारने के लिए तरह- तरह की योजनाएं ले कर आती है । इन योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर काफी तारीफ भी होती है।

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मध्यप्रदेश सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन से सरोकार रखती हैं . ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। जिन अभिभावकों को ये चिंता रहती है कि बेटी हुई है तो ये तो ससुराल चली जाएगी फिर हमारा खयाल कौन रखेगा ! तो चिंता मत कीजिये अगर आप की भी संतान बेटी है तो आपका खयाल सरकार रखेगी।
और मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बेटी के अभिभावक को हर महीने पेंशन दी जाएगी । मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारियां नीचे दी गई हैं ।

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Mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojna का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना उन दम्पत्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जिनकी संताने केवल बेटियां हैं । ऐसे अभिभावकों को उनकी कन्याओं के विवाह उपरान्त शासन की ओर से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गई है.

Mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojna

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak pension Yojna की आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं –

  1. आवेदक को योजना के लिए निर्धारित प्रारूप में सभी
    आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय या ग्राम पंचायत या फिर लोक सेवा केन्द्र में जमा करना होगा।
  2. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है . इसके लिए आवेदक को पेंशन पोर्टल पर जाना होगा और वहां से Mukhyamantri Kanya abhibhavak pension yojna को सेलेक्ट कर आवेदन करना होगा।
  3. ऑफलाईन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा एक पावती दी जायेगी।
  4. ऊपर बताए गए ऑफलाईन अथवा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये गए आवेदनों और उनके साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा जांच की जायेगी।
  5. जिन आवेदकों नें ऑफलाईन आआवेदन किया है उनके आवेदनों को ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/
    नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा।
  6. जांच के उपरांत जिन आवेदकों के दस्तावेज सही नहीं पाये जाएंगे उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार आवेदक को उसका आवेदन निरस्त करने का कारण बताते हुए लिखित में सूचना दी जाएगी। और अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में दर्ज किया आर दिया जाएगा।
  7. जांच के उपरांत जिन आवेदकों के दस्तावेज सही पाये जाएंगे नियमानुसार उनका पेंशन प्रकरण स्वीकार कर लिया जायेगा।
  8. पेंशन के आवेदन की स्वीकृति होने के बाद ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उस माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोड़ दिया जायेगा व उसे स्वीकृत आदेश रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा ।
  9. इसके बाद संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक खाते में सीधे पेंशन की राशि राशि भेज दी जाएगी।

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak pension Yojna eligibility / योजना के लिए आवश्यक शर्ते

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है और जो इनके लिए पात्र होगा वही इस योजना का लाभ ले पाएगा । इसकी पात्रता व शर्तें इस प्रकार हैं –

  • आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए
  • आवेदन करने वाले दम्पत्ति में से किसी एक (पति या पत्नी) की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
  • दम्पत्ति की संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो यानी उनका बेटा ना हो ।
  • पुत्री का विवाह हो चुका हो ।
  • दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का किस वर्ग को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिये ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने वाले हर अभिभावक पात्र होंगे । चाहे वो सामान्य,ओबीसी,एससी, एसटी किसी भी वर्ग से आते हों। सभी वर्ग के दंपति को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा ।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पेंशन की राशि

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के तहत ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन दी जाएगी।

योजना से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए यहाँ क्लिक करें।

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