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MP Police Guidelines For Social Media : सोशल मीडिया में ऐसे कमेंट्स करते हैं तो हो जाएं सावधान! अब सीधा कार्रवाई करेगी पुलिस, लगेगी BNS 163

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MP Police Guidelines For Social Media : किसी पोस्ट पर भावनाओं में बहकर किया गया कमेंट या क्रॉस-कमेंट सीधे आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर सकता है । भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि अब कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट करने वालों की खैर नहीं ।

MP Police Guidelines For Social Media : सोशल मीडिया अब सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी बन चुका है। राजधानी भोपाल में फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट, कमेंट और क्रॉस-कमेंट करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं।अब सवाल सिर्फ पोस्ट करने वाले का नहीं है, बल्कि कमेंट करने वाला भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा।

कमेंट ही क्यों बन रहे हैं सबसे बड़ा खतरा?

MP Police Guidelines For Social Media : पुलिस के मुताबिक, कई मामलों में देखा गया है कि एक भड़काऊ पोस्ट से ज्यादा नुकसान उस पर किए गए कमेंट और जवाबी कमेंट करते हैं।
एक यूजर कुछ लिखता है, दूसरा पलटकर जवाब देता है, फिर शुरू होता है क्रॉस-कमेंट का सिलसिला — और यहीं से सोशल मीडिया की बहस सड़क तक पहुंचने की नौबत पैदा कर देती है।

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कौन-सी गलती पर लगेगी धारा 163 ?

पुलिस के आदेश में साफ-साफ लिखा है कि;

  • धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत या सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट
  • ऐसी पोस्ट पर समर्थन या विरोध में किया गया उग्र कमेंट
  • क्रॉस-कमेंट, बहस, तंज या अपमानजनक भाषा
  • अफवाह फैलाने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना
  • ग्रुप एडमिन द्वारा ऐसे कंटेंट को न रोकना

इन सभी मामलों में सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर 24×7 पुलिस की नजर रहेगी और अगर उन्हे कोई संदिग्ध हरकत दिखी तो सी धा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि;

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी की जा रही है। डिजिटल सबूत, स्क्रीनशॉट और पोस्ट-ट्रैकिंग के जरिए आरोपी तक पहुंचना अब मुश्किल नहीं रहा।

MP Police Guidelines For Social Media
MP Police Guidelines For Social Media

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एक गलत कमेंट आप पर कितना भारी पड़ सकता है ?

  • थाने तक पहुंचा सकता है
  •  नोटिस दिला सकता है
  • और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है

प्रशासन की जनता से अपील

  • भोपाल पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि—
  • सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें
  • किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने से पहले दो बार सोचें
  • भड़काऊ कंटेंट दिखे तो रिपोर्ट करें, रिप्लाई नहीं
  • अफवाहों से दूरी रखें, शांति बनाए रखें

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मजाक था” अब बहाना नहीं चलेगा

अक्सर लोग कहते हैं कि “अरे, मजाक में लिखा था…”“गुस्से में कमेंट कर दिया…”

लेकिन पुलिस का रुख साफ है सोशल मीडिया पर लिखा हर शब्द सार्वजनिक माना जाएगा। इरादा नहीं, असर देखा जाएगा।इसलिए याद रखें किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने से पहले हो जाएं सावधान,वरना लग सकती है धारा 163… और फिर सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा।

Sakshi Tripathi

हिंदुस्तान24 में स्वतंत्र कंटेंट राइटर हूँ। डिजिटल और ब्रॉडकास्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग का 3 सालों का अनुभव है। अपने उसी अनुभव को शब्दों में पिरो कर आप तक पहुँचाने का सार्थक प्रयास करती हूँ। मेरा ध्येय आप तक सटीक और सत्य जानकारी पहुंचाना है। मेरी पत्रकारिता का लक्ष्य ही जनहित और जन सरोकार है। और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ ।

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